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पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कैसे छूटे आरोपी?

तस्वीर: इंडियन एक्सप्रेस/योगेश पाटिल

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नामजद दो आरोपियों - पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को ज़मानत दे दी है। अब तक, इस फैसले पर सिद्धू मूसेवाला के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह राहत पवन बिश्नोई और जगतार सिंह मूसा को दी गई है, जो शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ ​​सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी हैं। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा ज़िले के जवाहरके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच के मुताबिक, पवन बिश्नोई पर शूटर्स को राजस्थान में रजिस्टर्ड बोलेरो गाड़ी मुहैया कराने का आरोप था, जबकि जगतार सिंह पर मूसेवाला की रेकी करने का आरोप था। ज़मानत मिलने से पहले, दोनों आरोपी पंजाब की गोबिंदगढ़ जेल में बंद थे। उन्होंने इससे पहले हाई कोर्ट में भी ज़मानत अर्ज़ियां दाखिल की थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का ट्रायल मानसा कोर्ट में चल रहा है। इस केस में कई गवाह पहले ही गवाही दे चुके हैं, और सिद्धू मूसेवाला के पिता, बलकौर सिंह की गवाही भी चल रही है। इस केस में अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 को होनी है।

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