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पहली बार में 10 दिन, दूसरी बार 'उम्रकैद', कुत्तों पर UP का सख्त नियम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में जुट गई है। बिना उकसावे के लोगों को काटने वाले कुत्तों को 10 दिनों तक पशु केंद्र में रखा जाएगा।

Stray dog.

सांकेतिक फोटो। (AI generated image)

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उत्तर प्रदेश में बार-बार लोगों को काटने वाले कुत्तों को 'आजीवन कारावास' झेलना पड़ेगा। हालांकि अगर किसी ने लेने की इच्छा जताई तो गोद दे दिया जाएगा। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नियमों को लागू किया है। अगर किसी कुत्ते ने बिना उकसावे के काटा तो उसे 10 दिनों तक पशु केंद्र में रखा जाएगा। यहां उसकी निगरानी की जाएगी।

 

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 10 दिन निगरानी में रखने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो कुत्तों को इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसके बाद माइक्रोचिप लगाने के बाद उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। अगर कोई शख्स कुत्तों को काटने के लिए बार-बार उकसाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

 

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एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी कुत्ते ने बार-बार लोगों को काटा तो उसे पशु केंद्र में 'आजीवन कारावास' यानी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने एक प्रावधान किया है। इसके तहत कोई भी शख्स पशु केंद्र से कुत्तों को गोद ले सकता है। मगर उसे पूरी जिदंगी देखभाल और न छोड़ने का शपथपत्र जमा करवाना होगा।

 

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तीन सदस्यीय समिति इस बात की जांच करेगी कि कुत्ते ने उकसावे पर काटा है या आक्रामकता में। प्रयागराज नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं पशु कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज का कहना है कि पैनल में एक पशु चिकित्सक, एक पशु व्यवहार विशेषज्ञ और एक नगरपालिका प्रतिनिधि शामिल होगा। यह पैनल इस बात की जांच करेगा कि कुत्ते ने उकसावे काटा है या नहीं।

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