हरियाणा सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितंबर से प्रदेश में 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' को लागू किया जाएगा। योजना के तहत हरियाणा की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 23 साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित। गुरुवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका एलान किया। सीएम ने कहा कि हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना के पहले चरण में एक लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य आय वर्ग की महिलाओं को शामिल करने की योजना है। अगर किसी परिवार में तीन महिलाएं हैं तो सभी को योजना का लाभ मिलेगा। मतलब एक पारिवार से योजना में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या तय नहीं की गई है।
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अगर पेंशन मिल रही तो नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
अगर किसी योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले से ही अधिक पेंशन मिल रही तो उसे लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित महिलाओं, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को पेशन के साथ-साथ इस योजना का भी लाभ मिलेगा।
एप से आवेदन की होगी सुविधा
योजना के मुताबिक अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति पिछले 15 साल से हरियाणा का निवासी है तो उसे योजना में शामिल किया जाएगा। सीएम नायब सिंह ने कहा कि आज कैबिनेट के बाद आने वाले सात दिनों में हम न केवल योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बल्कि एप भी लॉन्च करेंगे। कोई भी महिला घर बैठे एप के माध्यम से अपना आवेदन कर सकेगी। पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्ड में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।
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खुद ब खुद मिलने लगेगी पेंशन
सीएम सैनी ने बताया कि अगर कोई अविवाहित लाभार्थी ने 45 वर्ष की आयु पूरी की तो वह ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को मिलने वाली वित्तीय सहायता की पात्र हो जाएगी। इसी तरह यदि कोई लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी तो वह भी स्वत: ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना की पात्र होगी।