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पुराने वाहनों को लेकर SC से अपील करेंगी रेखा गुप्ता, एक जैसा हो नियम

पुराने वाहनों को दिल्ली में डीजल-पेट्रोल न दिए जाने के नियम पर हो-हल्ला मचने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगी कि यहां पर भी देश के बाकी हिस्सों जैसा नियम हो।

रेखा गुप्ता : Photo Credit: PTI

रेखा गुप्ता : Photo Credit: PTI

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए पूरे देश की तरह एकसमान नियम लागू किए जाएं।

 

पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल से पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध को तुरंत हटाने की मांग की और कहा कि वे शहर की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों के आवागमन पर पाबंदियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।

 

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‘प्रतिबंध संभव नहीं’

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा को लिखे पत्र में कहा कि ईंधन प्रतिबंध संभव नहीं है और तकनीकी समस्याओं के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता।

 

एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, गुप्ता ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने लोगों की भावनाओं को रखेगी।

‘राहत देने के लिए प्रतिबद्ध’

उन्होंने कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। पूरे देश में लागू होने वाले नियम दिल्ली में भी लागू होने चाहिए। हम चाहते हैं कि दिल्लीवासियों को कोई असुविधा न हो।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 

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पुरानी गाड़ियों पर है प्रतिबंध

2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में भी 15 साल से पुरानी गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक है।

 


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