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संभल में बुलडोजर एक्शन, लोग खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद; मामला क्या है?

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती शुरू हो गई है। नोटिस का समय खत्म होने के बाद दशहरा के दिन लाव-लश्कर के साथ प्रशासनिक अमला  राय बुजुर्ग गांव पहुंचा।

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संभल में अतिक्रमण पर एक्शन। ( Photo Credit: Social Media)

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उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दशहरा के दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने असमोली थाने के गांव राय बुजुर्ग में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। मस्जिद कमेटी ने चार दिन की मोहलत मांगी, लेकिन इस बीच गुरुवार को ही मस्जिद कमेटी ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। राय बुजुर्ग गांव में एक महीने पहले अदालती आदेश के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया था।

 

 गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से मैरिज हॉल के अतिक्रमण को ढहा दिया। इसके बाद मस्जिद पर एक्शन की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही कमेटी ने अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। करीब 200 जवान तैनात हैं। मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके बिश्नोई मौजूद हैं।

 

डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी दी कि जनता मैरिज हॉल को अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर बनाया गया था। इससे गांव में जलभराव हो रहा था। वहीं पुलिस अधीक्षक (SP) केके बिश्नोई ने बताया कि 30 दिन पहले अतिक्रमण को हटाने का नोटिस दिया गया था। जब इसका पालन नहीं हुआ तो प्रशासन ने खुद ही गिराने का फैसला किया। अवैध निर्माण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

 

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प्रशासन के मुताबिक पूरे इलाके में पुलिस के अलावा पीएसी जवान तैनात हैं। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। ड्रोन से भी इलाके में नजर रखी जा रही है। संभल के एसडीएम विकास चंद्रा ने कहा, 'मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। सुबह उन्होंने चार दिन का समय मांगा। मगर आज ही उन्होंने अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है।

 

 

राय बुजुर्ग गांव संभल जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर स्थित है। 10 साल पहले मस्जिद का निर्माण किया गया था। प्रशासन के दावे के मुताबिक 30 हजार वर्गफुट में मैरिज हॉल और 550 वर्ग फुट में मस्जिद का निर्माण हुआ है। संभल एसपी के मुताबिक इन जगहों का इस्तेमाल मदरसे और 'बारात घर' की तरह हो रहा था।

 

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डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि तालाब की जमीन पर एक बड़ा मैरिज पैलेस बनाया गया था। 30 दिन पहले तहसीलदार ने इसे गिराने का आदेश जारी किया था। इस दौरान कोई अपील दायर नहीं की गई। इसके बाद प्रशासन यह कार्रवाई कर रहा है।

 

 

 

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