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संसद में TMC के किस सांसद ने पी ई-सिगरेट? BJP ने पोस्ट किया वीडियो

पिछले हफ्ते संसद में ई-सिगरेट पीने वाले टीएमसी सांसद का नाम सामने आ गया है। बीजेपी ने एक पोस्ट वीडियो पोस्ट करके स्पष्टीकरण की मांग की है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर । Photo Credit: Khabargaon

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पिछले हफ्ते संसद में सिगरेट पीने वाले सांसद कोई और नहीं बल्कि टीएमसी एमपी कीर्ति आजाद हैं। सोशल मीडिया पर उनका सदन में ई-सिगरेट पीते हुए एक छोटा सा वीडियो बीजेपी के सोशल मीडिया इन-चार्ज अमित मालवीय ने किया है।

 

उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि संसद में ई-सिगरेट पीने के बारे में जिस सांसद के बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा था वह कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोगों के लिए नियम व कानून कोई मायने नहीं रखते।

 

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BJP ने किया पोस्ट

आरोप लगाते हुए मालवीय ने एक्स पर लिखा कि सदन के अंदर हथेली में ई-सिगरेट छिपाना कितनी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा, 'सिगरेट पीना हो सकता है गैर-कानूनी न हो, लेकिन सदन में इसका प्रयोग करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। ममता बनर्जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।'

 

 

 

क्या है मामला?

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले साल गुरुवार को आरोप लगाया था कि टीएमसी के एक सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे थे। प्रश्नकाल में सवाल करते हुए उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि क्या सदन में इसकी अनुमति है। जब बिरला ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं है तो उन्होंने कहा कि एक टीएमसी सांसद पिछले कुछ दिनों से सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं।

 

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उन्होंने कहा था, 'ई-सिगरेट पूरे देश में बैन है...फिर भी क्या आपने सदन में उसकी अनुमति दे दी? तृणमूल के सांसद उसे कई दिनों से पी रहे हैं। कृपया इसकी तुरंत जांच करवाइए' इसकी वजह से बीजेपी के अन्य सांसद खड़े हो गए और शिकायत करने लगे। इसके बाद बिरला ने सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की और जांच करने का विश्वास दिलाया।

बैन है ई-सिगरेट

बता दें कि भारत में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से रोक है जो कि इसके मैन्फैक्चरिंग, आयात, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर रोक लगाती है। साल 2023 में केंद्र ने राज्यों को लिखा कि वे ई-सिगरेट पर बैन को पूरी तरह से लागू करना सुनिश्चित करें।

 

इसके अलावा ई-सिगरेट का सार्वजनिक स्थानों एवं प्रतिष्ठानों में भी प्रयोग करने पर रोका लगाई गई है। यहां तक कि पार्लियामेंट रूल बुक में भी कहा गया है कि 'स्मोकिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित' है।


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