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जमानत पर आया दुष्कर्म का आरोपी, पीड़िता को मार दी गोली

दिल्ली के वसंत विहार इलाके में दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता को गोली मार दी। आरोपी पिछले महीने ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi News.

सांकेतिक फोटो। (AI Generated Image)

दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता को गोली मार दी। महिला ने आरोपी के खिलाफ पिछले साल दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। ताजा वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू की। शुक्रवार को मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी पहचान 30 वर्षीय अबुजैर सफी के तौर पर हुई है। 

 

आरोपी बुधवार को ऑटो रिक्शा पर सवार पीड़ित के सीने में गोली मारने के बाद फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात लगभग 9:49 बजे घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि वसंत विहार में एक महिला को किसी ने गोली मार दी है। आनन-फानन पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। तुरंत ऑटो रिक्शा में सवार महिला को पीसीआर कर्मियों ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया।

 

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काले रंग की बाइक में आया आरोपी, सीधे गोली मारी

दक्षिण पश्चिम पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वह मोबाइल पर बात करते हुए ऑटो रिक्शा से जा रही थी। तभी एक काले रंग की बाइक आई। इसे अबुजैर सफी चला रहा था। उसने तुरंत मुझ पर गोली चला दी। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर वसंत विहार थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

पहले साथी फिर सफी चढ़ा हत्थे

पुलिस सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की। गुरुवार को सबसे पहले सफी के साथी अमन सुखला को गिरफ्तार किया। उसके पास वारदात में इस्तेमाल बाइक मिली। अगले दिन यानी शुक्रवार को मुख्य आरोपी अजुबैर सफी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के पास वारदात में प्रयुक्त देसी पिस्तौल मिला है।

 

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आरोपी को पिछले महीने मिली थी जमानत

पुलिस के मुताबिक महिला सफदरजंग इलाके की रहने वाली है। वह एक सैलून में बतौर मैनेजर काम करती है। पिछले साल यानी 2024 में उसने अजुबैर सफी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। दुष्कर्म मामले में अजुबैर सफी को पिछले महीने ही अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी।

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