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आसान हो जाएगा टैक्स भरना? मोदी कैबिनेट की नए IT बिल को मंजूरी!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त इनकम टैक्स के लिए नए कानून लाने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट ने इसके बिल को मंजूरी दे दी है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर। (Photo Credit: Canva)

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मोदी कैबिनेट ने इनकम टैक्स के नए बिल को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि नया बिल टैक्सेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव कर सकता है। 


नए कानून का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में इस बिल को पेश करने के बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है।

क्या हो सकता है बिल में?

बताया जा रहा है कि नया बिल 'डायरेक्ट टैक्स कोड' के नाम से लाया जा सकता है। इसके जरिए मौजूदा टैक्स सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा, मुकदमेबाजी को कम करने के लिए भी कई प्रावधान किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि नए बिल में भाषा को भी सरल रखा जाएगा, ताकि आम टैक्सपेयर भी इसे आसानी से समझ सके।

 

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एक अहम बदलाव ये भी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए बिल में फाइनेंशियल ईयर (FY) और असेसमेंट ईयर (AY) को भी खत्म किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसमें व्यक्ति की कमाई होती है और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें व्यक्ति की कमाई का मूल्यांकन होता है और टैक्स लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने 2023-24 में कमाई की है तो उसका असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा।

12 लाख तक की आय टैक्स फ्री

बजट में सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। सैलरीड क्लास को 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। इस तरह से सैलरीड क्लास के लिए 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, कमाई अगर 13 लाख रुपये है तो फिर टैक्स में छूट नहीं मिलेगी।


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