त्विषा शर्मा सुसाइड केस में मध्य प्रदेश की पूर्व जज गिरिबाला सिंह अब 5 दिनों के लिए CBI की हिरासत में रहेंगी। त्विषा के पति समर्थ सिंह की कस्टडी भी कोर्ट ने CBI को सौंपी है। भोपाल जिला अदालत में शुक्रवार को केस की सुनवाई हुई। CBI ने अदालत से हिरासत मांगी और कोर्ट ने इजाजत दे दी। 

गिरिबाला सिंह, त्विषा शर्मा की सास हैं, त्विषा के घरवालों ने उन पर अपनी बेटी को मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। त्विषा शर्मा की मौत को दहेज हत्या का मामला अब माना जा रहा है। भोपाल जिला अदालत ने उनके बेटे और त्विषा के पति समर्थ सिंह की सीबीआई हिरासत भी 5 दिनों तक के लिए बढ़ा दी है। 

यह भी पढ़ें: त्विषा शर्मा केस: सास गिरिबाला को CBI ने किया अरेस्ट, घंटों पूछताछ भी हुई

गुरुवार को गिफ्तार हुईं थीं गिरिबाला सिंह

गिरिबाला सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीबीआई कार्यालय ले जाया गया, जहां से शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अब उन्हें फिलहाल 5 दिन CBI की हिरासत में बिताने होंगे। 

क्या है त्विषा शर्मा केस?

त्विषा शर्मा, नोएडा की रहने वाली थीं। उनकी शादी, समर्थ सिंह से दिसंबर 2025 में हुई थी। 12 मई 2026 को उनकी मौत हो गई थी। त्विषा के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें पति और ससुराल वालों की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।

यह भी पढ़ें: त्विषा शर्मा को 7 लाख देने वाला समर्थ का दावा निकला झूठा, क्या बोली पुलिस?

CBI किन सवालों के जवाब चाहती है?

  1. वारदात वाले दिन और उससे ठीक पहले गिरिबाला सिंह और त्विषा शर्मा के बीच क्या बात हुई थी?
  2. त्विषा शर्मा से आखिरी बार कब और क्यों बात हुई थी, और क्या उस दौरान त्विषा परेशान या तनाव में दिख रही थीं?
  3. गिरिबाला सिंह के त्विषा शर्मा के साथ कैसे रिश्ते थे?
  4. क्या गिरिबाला सिंह ने त्विषा के साथ मारपीट की थी, क्या समर्थ ने मारा त्विषा को मारा है?
  5. फोन कॉल्स और चैट्स के जरिए जो संपर्क हुआ, त्विषा ने क्या बात की, गर्भपात वाला एंगल क्या है?
  6. जब त्विषा कमरे में गई और फिर पति बाहर लेकर आया, उस दौरान गिरिबाला सिंह क्या कर रहीं थीं? 
  7. पुलिस और शुरुआती जांच में दिए गए पुराने बयानों और सीबीआई के पास मौजूद सबूतों के बीच जो अंतर आ रहे हैं, उनका सच क्या है?

यह भी पढ़ें: 'मीडिया से पहले एजेंसियों को बताएं', त्विषा के परिवार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

जिन मामलों में फंसी गिरिबाला सिंह, उनमें क्या है?

गिरिबाला सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) (दहेज हत्या), धारा 85 (महिला के साथ क्रूरता) और धारा 3(5) समेत दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और दोनों पक्षों से अपील की थी कि वे जांच के बारे में सार्वजनिक बयान न दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बयानबाजी की जगह, सही तथ्य, जांच एजेंसियों को सौंपे।